जबलपुर (जय लोक)। जिले के अंतर्गत संचालित हो रही 122 क्लीनिक के पंजीयन आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।आदेश क्रमांक 2024/251 के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने मध्य प्रदेश रुजोपचार्य गृह तथा रुजोपचार्य संबंधी स्थापना अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत कल 122 क्लीनिक के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए हैं। जिसका मुख्य कारण सूची में शामिल क्लिनिक संचालकों के द्वारा पंजीयन रिन्यू नहीं कराया गया या नियम के तहत आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।आगामी आदेश तक संबंधित क्लिनिक संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह लाइसेंस या पंजीयन नवीनीकरण न होने तक किसी भी मरीज का इलाज नहीं करेंगे ना ही पैथोलॉजी के संचालक पंजीयन नवीनीकरण तक किसी भी मरीज की खून पेशाब इत्यादि की जांच कर पाएंगे।
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