जबलपुर (जयलोक)। पूर्व में धान खरीदी को लेकर हुई अनियमितताओं को देखते हुए गेहूँ खरीदी के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कठारे कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब किसान बिना स्लॉट बुकिंग के गेहूँ नहीं बेच पाएंगे तो वहीं अपग्रेड करने के लिए किसानों से जो भी राशि ली जाएगी उसकी रशीद देना अनिवार्य है अगर किसानों को रसीद नहीं दी गई तो यह अवैध वसूली माना जाएगा। जिस पर दोषी कर्मचारी पर कार्रवाही की जाएगी। उपार्जन केन्द्रों पर बिना किसान टैग लगे हुए बोरे पाए जाने पर गंभीर अनियमितता माना जाएगा।
गेहूँ खरीदी को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना सख्ती बरत रहे हैं। इससे ना सिर्फ किसानों को केन्द्रों में गेहूं बिक्री में आसानी होगी बल्कि गेहूँ खरीदी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वाले मामलों में भी कमी आएगी। कलेक्टर ने किसानों से लेकर गेहूँ खरीदी कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। जिसका पालन नहीं करने पर कार्रवाही करने की भी बात कही गई है।
यह है आदेश – कलेक्टर ने किसानों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिना स्लॉट बुकिंग के उपार्जन केन्द्रों अथवा उपार्जन केन्द्र परिसर में गेहूँ लाना वर्जित है। बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र पर आने वाले किसानों से खरीदी नहीं की जाएगी। बिना स्लॉट बुकिंग किए उपार्जन केन्द्र पर गेहूँ लाने वाले किसान की जानकारी संकलित कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रस्ताव जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को भेजे। किसानों से केवल साफ सुथरा तथा सूखा गेहूँ ही खरीदा जाएगा। एफएक्यू जाँच का किसान वार व्यवस्थित रिकार्ड रखा जाएगा। उपार्जन केन्द्रों में पंखा, छन्ना, ग्रेडिंग मशीन और मॉइस्चर मीटर की व्यवस्था रहेगी। यदि किसान नॉन एफएक्यू गेहूँ उपार्जन केन्द्र पर लाता है तो उन्हें स्वयं के खर्चे पर उसे अपगे्रड करना होगा। गेहूँ को अपगे्रड करने के लिए निर्धारित दर की जानकारी उपार्जन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाए। अपगे्रड करने के लिए किसान से जो भी राशि ली जाये, किसान का ेउसकी रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए। रसीद नहीं देने का आशय यह माना जाएगा कि यह अवैध वसूली है और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाही की जाएगी। तुलाई उपरांत गेहूँ को तत्काल बोरों में भरकर किसान टैग लगाकर सिलाई की जाये। उपार्जन केन्द्र पर बिना किसान टैग लगे हुए बोरे पाया जाना गंभीर अनियमितता मानी जाएगी।
