लंबे समय से जयलोक उठा रहा है मुद्दा
जबलपुर (जयलोक)
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चारों दिशाओं में विशेष कर पनागर, बरगी, चरगवां, खमरिया, रांझी, बरेला रोड ऐसे कई स्थान हैं जहां खेतों को बिना अनुमति के बिल्डर अवैध रूप से खरीद रहे हैं और ये बिल्डर किसानों से खरीदी गई जमीन पर अवैध प्लाटिंग का खेल कई सालों से खेल रहे हैं। सस्ते प्लॉट के नाम पर अपने घर का सपना देख रहे लोगों को जाल में फंसाकर इन अवैध कॉलोनी बनाने वालों द्वारा ठग लिया जाता है। इसके बाद वह जीवन भर की पूंजी कमाने के बाद केवल सरकारी दफ्तरों और बैंकों में लोन और नक्शा पास करवाने के लिए भटकते रहते हैं। यहां तक कि इन अवैध कॉलोनी में पानी, बिजली, सफाई सडक़, किसी चीज की बुनयादी सुविधाएं नहीं हो पाती। इस प्रकार के अवैध बिल्डरों की शिकायत लगातार दैनिक जयलोक उठाता आ रहा है। प्रशासन के समक्ष भी कई बार इन अवैध बिल्डरों की करतूत का खुलासा खबरों के माध्यम से किया जा रहा था। कल प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालो की जाँच करने के लिए 13 लोगों को नोटिस जारी कर उनसे की जा रही प्लाटिंग के संबंध में दस्तावेज और अनुमतियों की प्रति माँगी है।
जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं और किसी भी हाल में अवैध कॉलोनाइजर के द्वारा की जा रही लूट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में चल रहे कॉलोनियों के निर्माण की जाँच करें, हो रही प्लाटिंग में सभी दस्तावेज और जानकारियाँ भी एकत्रित करें और अवैध बिल्डरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाए।
सख्ती से उठाएंगे कदम
प्रशासन ने जिस प्रकार से अवैध कॉलोनी निर्माण पर शिकंजा कसने के लिए कदम उठाए हैं उससे यह बात तो स्पष्ट है कि भविष्य में जिला प्रशासन अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाएगा। बहुत हद तक भविष्य में उठाए जाने वाले सख्त कदम की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार में जिन 13 कॉलोनाइजर को नोटिस दिया गया है उनको 15 दिन का समय जवाब देने के लिए दिया गया है। एसडीम पीके सेनगुप्ता ने पूर्व में भी अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्यवाही संपादित की है। अब एक बार फिर उन्होंने कॉलोनी का निर्माण करने वालों से उसकी वैधता के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करवाए हैं। जिन कॉलोनाइजर्स को अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने पर नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ग्राम खजरी एवं पिपरिया बनियाखेड़ा के हेमंत विश्वकर्मा, ग्राम खजरी के नौशाद अली, मीताबाई, एजाज अहमद, मो. अल्ताफ , मतलूब अहमद अंसारी, नजर अली, दीनदयाल पटेल एवं चंद्रिका प्रसाद तथा ग्राम पिपरिया बनिया खेड़ा के नीलेश एवं संतोष और ग्राम सोहड के सीताराम पटेल शामिल हैं।
कई अवैध भूखंड बिक भी गए
एसडीएम जबलपुर के अनुसार इनमें से हेमंत विश्वकर्मा द्वारा खजरी एवं पिपरिया बनिया खेड़ा में ढाई एकड़ भूमि पर कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और बिना विधिवत अनुमति अथवा लायसेंस के अभी तक 66 भूखण्ड बेचे जा चुके हंै। इसी प्रकार नौशाद अली द्वारा खजरी में 0.9746 हेक्टेयर भूमि पर 11 भूखण्डों का एवं मीताबाई द्वारा 0.460 हेक्टेयर भूमि पर कॉलोनी विकसित की जा रही है और 20 भूखण्डों का विक्रय किया जा चुका है। खजरी में ही मोहम्मद अल्ताफ द्वारा 0.3137 हेक्टेयर भूमि पर, मतलूब अहमद अंसारी द्वारा 1.8372 हेक्टेयर भूमि पर, नजर अली द्वारा 0.820 हेक्टेयर भूमि पर, दीनदयाल पटैल द्वारा 0.272 हेक्टेयर भूमि पर एवं चंद्रिका प्रसाद द्वारा 0.750 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है और बिना वैध अनुमतियों के भूखण्डों का विक्रय किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पिपरिया बनियाखेड़ा में मेसर्स भूमि एसोसिएट्स के नीलेश एवं संतोष द्वारा 4.088 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कॉलोनी बनायी जा रही हैं और अभी तक 24 भूखण्ड का विक्रय किया जा चुका है। जबकि ग्राम सोहड में सीताराम पटेल द्वारा 3.300 हेक्टेयर भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी में 14 भूखण्ड का विक्रय किया जा चुका है।
