जबलपुर (जयलोक)। बोर्ड परीक्षाओं में पर्यवेक्षण कार्य से जुड़े आदेश बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं। जिसमें केवल शासकीय शिक्षकों से ही पर्यवेक्षण कार्य कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आदेश का पालन केन्द्र अध्यक्ष को करने को कहा गया है। जिसमें ना सिर्फ पर्यवेक्षक बल्कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को भी नियमों का पालन कराने के आदेश दिए गए हैं।
ये दिया गया आदेश -आदेश में कहा गया है कि पर्यवेक्षक परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिन 1 घण्टा 30 मिनट पूर्व तथा शेष परीक्षा के दिनों में 1 घण्टा पूर्व अवश्य उपस्थित हों। उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार एक या दो पर्यवेक्षक रिजर्व में रखे जायें। पर्यवेक्षकों को रिलीविंग ड्यूटी पर रखा जाये। पर्यवेक्षक कार्य शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से ही कराया जावे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पर्यवेक्षक की ड्यूटी लगाये जाने की स्थिति में जिस विषय की परीक्षा हो रही है, उस विषय के शिक्षकों से पर्यवेक्षण कार्य नहीं कराया जाये। किसी भी स्थिति में अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों से पर्यवेक्षक कार्य नहीं कराया जाये। पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित समस्त प्रविष्टियों परीक्षार्थियों द्वारा सही-सही भरी जाये। परीक्षार्थियों को प्रतिदिन परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के एक घण्टा पूर्व अर्थात प्रात: 8 बजे तक एवं परीक्षा कक्ष में आधे घण्टे पूर्व अर्थात प्रात: 08:30 बजे तक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रात: 8:40 तक प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी, किन्तु प्रात: 8:40 बजे के उपरान्त किसी भी छात्र को प्रवेश नही दिया जावे। प्रवेश के पश्चात् सर्वप्रथम परीक्षार्थियों को उनके लिये निर्धारित स्थान पर बिठाते हुये उपस्थिति-पत्रक पर उनके हस्ताक्षर लिये जाये। परीक्षार्थी का चेहरा मण्डल द्वारा जारी उपस्थिति-पत्रक में दर्शाया छायाचित्र से बिल्कुल नहीं मिलने, संदेह उत्पन्न करने वाले मामलों में परीक्षा के प्रथम दिन संदेहास्पद परीक्षार्थी से निर्धारित प्रारूप में पहचान की पुष्टि एवं स्वयं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर तथा अंगूठे का निशान लेते हुये प्रवेश की अनुमति दी जाये। किन्तु दूसरे दिन की परीक्षा के समय ऐसे संदेहास्पद परीक्षार्थी को अपने पहचान प्रमाणित कर देने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जाये। पहचान की प्रमाण करने के लिये केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक स्थानीय लिखित अथवा मौखिक पूछताछ कर पहचान की जाना सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षक परीक्षा कक्ष में प्रत्येक परीक्षार्थियों के ऊपर सतत नजर रखते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की नकल करने एवं करवाने में समर्थ नहीं हो पाये। यदि समस्त सावधानी के बावजूद कोई परीक्षार्थी नकल करते हुये रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो, नियमानुसार कार्यवाही तत्परता से की जाये। परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनिट पूर्व घण्टी बजने पर उत्तर पुस्तिका दी जाये, ताकि परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के मुख्य पृष्ठ की सभी प्रविष्टियाँ कर सके तथा उत्तर पुस्तिका वितरण के 5 मिनिट पश्चात् प्रश्न पत्र दिये जाये। मांग की जाने पर पर्यवेक्षकों द्वारा अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, विवरण दर्ज कर प्रदान की जाये। परीक्षा कक्ष में प्रश्न-पत्र वितरण के पश्चात् प्रथमत: परीक्षार्थी से प्रश्नपत्र के मुख्य पृष्ठ पर दाहिनी ओर उपर के भाग में अनुक्रमांक एवं उपस्थिति पत्रक में उत्तरपुस्तिका का सरल क्रमांक पूर्ण एवं सुस्पष्ट लिखा जाये।
इनका कहना है
जो आदेश आया है उसका पालन किया जा रहा है। आदेश अनुसार ही शासकीय शिक्षकों से पर्यवेक्षण का कार्य कराया जाएगा।
घनश्याम सोनी, जिला शिक्षा अधिकारी
