जबलपुर, (जयलोक)
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये रैलियों, आमसभाओं और जुलूस के आयोजन पर रोक लगा दी है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जुलूस, आम सभा या रैली का आयोजन करने के लिये सक्षम अधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकाल सकेगा और न ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आम सभा का आयोजन कर सकेगा। साथ ही टेंट शामियाना इत्यादि भी नहीं लगा सकेगा। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थ या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। वैध अनुज्ञप्ति धारी को छोडक़र कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या पटाखों का संग्रह करेगा, न निर्माण करेगा, न उसका उपयोग करेगा और न उसका प्रदर्शन करेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर अथवा धौंस-घपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और न ही उनका किसी प्रकार का कोई प्रयोग करेगा और न ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। आदेश के अनुसार कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति अपनी निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा, जब तक की उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को न दे दी जाए। इसी प्रकार कोई भी बाहरी व्यक्ति (मतदाताओं को छोडक़र) मतदान केंद्र की सौ मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक निर्वाचन की अवधि के दौरान कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा तथा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन भी नहीं करेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया । आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान के तहत ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा । आदेश के मुताबिक वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी जरूरी होगा। प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। किसी भी आमसभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति भी कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अथवा राजनैतिक दलों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियत्रंण अधिनियम 1985 के प्रावधान अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
रैली, आम सभा और जूलूस के लिये 48 घंटे पूर्व लेनी होगी अनुमति: जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
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