जबलपुर जय लोक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर ने जिले के पांच अस्पतालों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश क्रमांक 2024/249 आज जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के अनुसार मध्य प्रदेश रुजोपचार्य गृह तथा रुजोपचार्य संबंधी स्थापना अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 की धारा 6 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित निजी चिकित्सालय में विभिन्न खामियां पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से इनके रजिस्ट्रेशन लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं।
इन अस्पतालों में नेपियर टाउन में स्थित आदित्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर, आकांक्षा हॉस्पिटल घमापुर चौक के समीप, ग्रोवर हॉस्पिटल राइट टाउन , श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलखेरवा गांव जबलपुर,
स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल बेदी नगर नागपुर रोड शामिल है, इनके रजिस्ट्रेशन लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।
इनमें से किसी अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं था किसी ने अपने रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन ही नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इनका संचालन अवैध हो चुका था।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने आदेश में संबद्ध अस्पतालों को निर्देशित किया है कि आदेश जारी होने के दिनांक से वे नए मरीजों की भर्ती नहीं कर सकते हैं जो मरीज भर्ती है उन्हें तत्काल समुचित उपचार उपलब्ध करा कर डिस्चार्ज करने की कार्यवाही की जाए और कार्यालय को सूचित किया जाए।