
जबलपुर (जयलोक)
छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने एक सख्त आदेश जारी किया है।

जिसके तहत दो कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो-डीएस के क्रय-विक्रय, संधारण और वितरण पर जबलपुर जिले में आगामी सूचना तक रोक लगा दी गई है। यह कार्यवाही किडनी में संक्रमण से छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चों की मृत्यु के सामने आये मामलों को देखते हुये की गई है।
कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रो-डीएस सिरप के क्रय विक्रय, संधारण और वितरण पर रोक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लगाई गई है।

इस बारे में कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश में दवा के सभी थोक एवं फुटकर विके्रताओं को कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नम्बर-एसआर 13 तथा नेस्ट्रो-डीएस के बैच नम्बर-एक्यूडी 2559 के क्रय विक्रय, संधारण एवं वितरण को आगामी सूचना तक बंद करने के निर्देश दिये हैं।

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी दवा विके्रता के पास पूर्व से ही ये दवायें संधारित हो तो उन्हें इसकी सूचना तुरंत कार्यालय उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने कहा गया है। आदेश की प्रति जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को भी दी गई है तथा सभी दवा विके्रताओं को इससे अवगत कराने कहा गया है।
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Author: Jai Lok







