जबलपुर (जयलोक) । ट्रांसपोर्ट नगर चंण्डालभाटा के भूखण्डों को पंचनामा के आधार पर दर्ज किरायेदारी को कुछ अधिकारियों द्वारा भूखण्डधारियों को अनैतिक लाभ पहुंचाने की नियत से हटाये जाने तथा शासन, नगर निगम को लाखों रूपयें के राजस्व की हानि पहुंचाने के कारण विभागीय जांच कराने की मांग की गई है। यह माँग जबलपुर गुडस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा की गई है। जिन्होंने उपायुक्त पीएन सनखेरे पर नगर निगम को लाखों रुपये का नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया है। वहीं उपायुक्त पीएन सनखेरे का कहना है कि कुछ भूखण्ड धारियों ने दस्तावेज देकर किरायेदारों को हटाए जाने की जानकारी विभाग को दी है। जिसके आधार पर रिकॉर्ड सुधार किया गया है। उपायुक्त सनखेरे ने कहा कि भूखण्डों को उप किरायेदारी में देने का नीयम नहीं है। ऐसा करने वालों की लीज नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
जबलपुर गुडस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि पूर्व में मध्यप्रदेश शासन तथा आयुक्त नगर निगम के निर्देशानुसार शहर के भवन एवं अन्य स्थलों पर किरायेदारी दर्ज किये जाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें संपत्ति मालिक को स्वयं किरायेदार परिसर की घोषणा करते हुये राजस्व जमा किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। इसी तारतम्य में ट्रांसपोर्ट नगर चण्डालभाटा हेतु पूर्व में अलग से जाँच दल गठित कर किरायेदारी पाये जाने पर दर्ज करते हुये राजस्व वसूली हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर के अधिकतम भूखण्डों में जाँच दल द्वारा मौका निरीक्षण एवं पंचनामा कर संभागीय कार्यालय जोन क्रमांक 6 के द्वारा किरायेदारी दर्ज की गई।
जिसमें निगम के अधिकारी द्वारा भूखण्डधारियों को अनैतिक लाभ पहुंचाने की नियत से तथा शासन एवं नगर निगम को मिलने वाले राजस्व की क्षति पहुँचाते हुये नीति विरूद्ध तरीके से दर्ज किरायेदारी हटाने का कार्य किया गया है। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा लगभग एक माह पूर्व ही ट्रांसपोर्ट नगर के अनेकों भूखण्डों की संपत्ति कर विवरणी की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त की गई थी, जिसमें किरायेदारी दर्ज पाई गई थी जिसे वर्तमान में उपायुक्त राजस्व पी.एन. सनखेरे द्वारा हटाकर स्वयं व्यस्त दर्ज कर दिया गया है। जबकि इन सभी भूखण्डों के गोदाम अभी भी किराये पर चल रहे हैं।
जबकि नियमानुसार ट्रांसपोर्ट नगर चंण्डालभाटा के भूखण्डों की लीज अनुबंध की कंडिका कं्र. 9 के अनुसार भूखण्ड पर किरायेदारी पाये जाने पर लीज अनुबंध की कंडिका क्रमांक 11 के अंतर्गत स्वमेव निरस्तीकरण का प्रावधान है जिसमें उपायुक्त राजस्व द्वारा उपरोक्त लीज अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के उल्लघंन होने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इसी प्रकार माह अक्टूबर वर्ष 2024 के पश्चात् किरायेदारी पाये जाने पर 5 गुना पेनाल्टी के साथ राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त संदर्भ में भी कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की गई। जिसके लिये मौके पर जांच होना और विभागीय जांच न्यायहित में आवश्यक है।
जबलपुर गुडस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नगर निगम आयुक्त और शासन के प्रमुख सचिव माँग की हे कि जांच दल द्वारा पूर्व में मौका पंचनामा निरीक्षण कर पाई गई किरायेदारी को पुन: दर्ज कराते हुये 5 गुना पेनाल्टी के साथ संपत्ति कर की राशि वसूल की जाये। और निगम की आर्थिक क्षति को पूरा किया जाए।
नगर निगम के हिस्से की 500 सौ करोड़ की जमीन 20 करोड़ में संजय पाठक के परिजनों के नाम!
