
छोटे हवाई प्लेटफॉर्म पर भी लगा पूर्ण प्रतिबंध
नई दिल्ली (जयलोक)। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए राजधानी में 2 से 16 अगस्त तक ड्रोन सहित सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सुरक्षा खतरों की आशंका और खुफिया इनपुट के मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया यह आदेश 15 दिनों तक लागू रहेगा। इसमें 15 अगस्त के समारोह से पहले और तुरंत बाद की अवधि शामिल है।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट में भी आशंका जताई गई है कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी ड्रोन और अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों, वीआईपी, संवेदनशील सरकारी भवनों और स्वतंत्रता दिवस समारोह को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे किसी भी खतरे को पहले ही खत्म करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। बीएनएसएस के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि अधिसूचित अवधि के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी इन चीजों को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंगग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि जैसे गैर-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगाई जाती है। दिल्ली पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
Author: Jai Lok






