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नाबालिग चलाएगा वाहन तो 25 हजार का जुर्माना आज से बदले ट्रैफिक के कई नियम

जबलपुर (जयलोक )
देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं। आज एक जून से महीने की शुरुआत हो गई है, 1 जून की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम लागू हो गए है तो कई पुराने बदल गए हैं। अगर आप सडक़ पर गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो आज से ट्रैफिक नियम में होने वाले बदलाव के बारे में जरूर जान लें। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियम में बदलाव किया है। 1 जून 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू हो गए है। इसके साथ ही जुर्माने की राशि में भी परिवर्तन किया गया है। इसके लिए शहर में भी पुलिस ने तैयारियाँ शुरू कर दी है। जिसके लिए कल पुलिस अधिकारियों की बैठक भी हुई। इसके पूर्व 15 दिनों तक नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा।इसके बाद पुलिस सख्ती से यातायात नियमों का पालन करवाएगी।
                                                            आरटीओ का चक्कर लगाने से मिलेगी निजात
आज यानी 1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया अब आसान होने की उम्मीद है। एक जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी।
                                                                       गलती हुई तो लगेगा जुर्माना
नए यातायात नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द तो किया ही जाएगा इसके साथ-साथ 25 साल तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
                                                                             फीस में भी संशोधन
केंद्र सरकार ने 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन और रिन्यू के लिए संबंधित शुल्क में भी संशोधन किया है। नए नियम के तहत परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने या फिर रिन्यू के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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