जबलपुर (जयलोक )
लंबे समय से फरार चिटलर 33 हजार के ईनामी अमित खंपरिया की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। अमित खंपरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने भी इनाम घोषित किया है। सारी कोशिशों के बावजूद खंपरिया को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसलिए अब पुलिस ने कार्रवाही का अगला कदम बढ़ाया और आदेश प्राप्त कर फरार अपराधी अमित खंपरिया की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अमित खंपरिया की संपत्ति कुर्की का यह आदेश न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार जबलपुर द्वारा जारी किया गया है। इस तरह अब यह तमाम संपत्ति मध्य प्रदेश शासन के नाम पर दर्ज हो जाएगी। न्यायालय के उक्त आदेश के परिपालन में तहसीलदार द्वारा 6 खसरा नंबरों में दर्ज भूमि को कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए राजस्व अभिलेखों में भी इसकी प्रविष्टि के आदेश जारी किए गए।
टोल प्लाजा के नाम से कंपनी चलाने वाले अमित खम्परिया ने उत्तरप्रदेश के बेलोन टोला प्लाजा का ठेका में पार्टनर बनाने का झांसा देकर बुलंदशहर निवासी धनेंद्र सिंह राघव और सचिन गुप्ता से लाखों की रकम ऐंठ ली। अमित खम्परिया के कहने पर धनेंद्र और सचिन ने आरटीजीएस के माध्यम से अमित खम्परिया के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में कुल रकम 1 करोड़ 21 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। टोला प्लाजा का काम न मिलने पर दोनों युवकों ने दी हुई रकम वापस मांगी, लेकिन अमित ने पैसे देने से मना कर दिया।
कई मामले दर्ज
अमित खम्परिया के खिलाफ हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, अमानत में ख्यानत, बलवा सहित कोर्ट से फर्जीवाड़ा करने के जैसे अनेक गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार है। धोखाधड़ी के एक मामले में इन्हें मंडला की अदालत ने इन्हें सजा भी सुनाई है।
विवादों में रहा अमित खंपरिया
अमित खंपरिया अपने कारनामों को लेकर हमेशा से ही विवादों में रहा। शहर के कई थानों में उसकी करतूतों की शिकायतें पहुंची। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब उसने नैनपुर सत्र न्यायालय में असली आरोपियों की जगह दूसरे लोगों का नकली आधारकार्ड बनवाकर तथा पैसों का लालच देकर अपने पिता तथा मामा और मौसिया के स्थान पर पेश करवाकर जेल भेज दिया था। जिसमें नैनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 488/22 में सभी 8 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया था।
पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता देखते हुए जांच की जा रही थी, जांच उपरांत पुलिस ने पाया कि अमित खम्परिया ने दो अलग-अलग अपराध क्रमांक 25/11 एवं अपराध क्रमांक 22/11 में न्यायालय के समक्ष फर्जी तरीके से दस्तावेजों में कूटनीति करके तथा आरोपी कोमल पांडेय को साथी अमित द्विवेदी तथा अशोक श्रीवास्तव और अब्बू वैरागी के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देकर न्यायालय में पेश करवाया था।
6 संपत्तियाँ हुई कुर्क
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी सपना कनोडिया के निर्देशानुसार फरार इनामी अपराधी अमित खपरिया पिता अनुरुद्ध खंपरिया का मकान नम्बर 232/4 दुर्गा कॉलोनी संजीवनी नगर गढ़ा थाना, जबलपुर के ग्राम खम्हरिया स्थित ख.नं. 527 (स) रकवा 08300, 528 (स) रकवा 08300 हे., 529 (स) रकवा 0.8300, 532/1/5 रकवा 0.4390 है., 530 (स) रकवा 0.1800 है. 531 (स), 532/1/5 रकवा 0.4390 हे. भूमि को भारतीय दंड विधान की धारा 83 की उपधारा (4) के खंड (क) एवं (ग) में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय के आगामी आदेश पर्यंत तक कुर्क किया गया है।