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महाराष्ट्र सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, आधार के बेस पर बने सभी जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द

आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी
नई दिल्ली (जयलोक)। देश के 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बीच आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है या नहीं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फडणवीस सरकार ने 11 अगस्त 2023 के बाद आधार कार्ड के बेस पर बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने की घोषणा की है। इन जन्म प्रमाण पत्रों को अब कोई दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बने ये सभी जन्म प्रमाणपत्र रद्द किए जाएंगे।
गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले नकली जन्म प्रमाण-पत्रों और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड के जरिए बनाये सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया साथ ही अब तक जिन अधिकारियों ने यह सर्टिफिकेट जारी किए हैं उनपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रेवन्यू विभाग ने सभी तहसीलदारों, सब डिविजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर को 16 पॉइंट की एक वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी की है। बिहार में एसआईआर के दौरान भी आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं मानने को लेकर बवाल मचा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एसआईआर के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार को भी शामिल करने का आदेश दिया था। हालांकि मुद्दा अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।
सरकार और चुनाव आयोग की दलील है कि किसी व्यक्ति के पास महज आधार कार्ड होने भर से उसे भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। ऐसे कई मामले देखने में आए हैं जिसमें भारत में घुसपैठ कर रहने वाले लोगों ने भी अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। तमाम ऐसे मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए हैं।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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