जबलपुर (जय लोक)। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सन 1998 ई दफा 75 और 76 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय से ओमती थाना में दर्ज हुए मामले के संदर्भ में 31 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। इन नेताओं में प्रमुख रूप से युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष सोनू बचवानी, जमा खान, अखिलेश तिवारी, अंकित पाठक, हिमांशु तिवारी, अमित जाट, रितेश जतिन, दीपक कुमार, आशीष आनंद बामौत्र, अंकित, रवि, आयुष, अविनाश, मोहित चौरसिया, रितेश उर्फ होला भाई सोनी, अंकित, शुभम, दीपांशु पाठक, सुरेश, अमित सोनी, लकी, गौरव मांझी, जितेंद्र, अमित, आयुष, साहिल, अजय आदि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नाम शामिल है।
यह पूरा मामला –
सन 2019 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था तब एक किसान ने जहर का सेवन कर लिया था। किसान की हालत गंभीर होने पर उसे गोलबाजार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किसी विषय को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर विक्टोरिया के समीप स्थित टाउन हॉल में इस विषय को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कई घंटे तक हंगामें का दौर चला था जिसके बाद तत्कालीन ओमती थाना प्रभारी नीरज वर्मा के द्वारा सभी की गिरफ्तारियाँ की गई थीं।
इसी मामले में ओमती थाने में अपराध क्रमांक 108 / 2019 दर्ज हुआ था जिसमें धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई थी। उक्त प्रकरण के संबंध में ही न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में शामिल हुए सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जमानती वारंट जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है।
