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सड़क निर्माण के नाम पर किराए पर ली पोकलेन अवैध रेत की खुदाई में लगा दी, मशीन मालिक ने विरोध किया तो अवैध खनन करने वाले ने की मारपीट और किया हवाईफायर

जबलपुर (जयलोक)। सडक़ निर्माण के नाम पर किराए पर पोकलेन मशीन ली और उसे रेत के अवैध खुदाई के काम पर लगा दिया गया। मामला बरेला क्षेत्र का है यहां शिकायतकर्ता ने बरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पोकलेन मशीन सडक़ निर्माण के नाम पर किराए पर ली गई लेकिन उसे रेत के अवैध उत्खनन पर लगा दिया गया है। इतना ही नहीं पोकलेन मालिक के साथ मारपीट भी की गई है।

वहीं पॉकलेन ऑपरेटर पर भी बेसबॉल के डंडे से हमला किया गया। इतना ही नहीं पाकलेन मशीन में तोडफ़ोड़ करते हुए हवाई फायरिंग भी की गई।
इस मामले में बरेला निवासी उपेन्द्र सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई है कि वे जेसीबी, हाईवा और पोकलेन मशीन किराए पर देते हैं।

कुछ दिनों पूर्व खमरिया ककरतला निवासी रूद्र यादव उनके पास पहुँचा और सडक़ निर्माण में मिट्टी के कार्य के लिए पोकलेन मशीन माँगी। जिसे एक लाख 30 हजार रूपये प्रतिमाह किराए पर दिया गया। कुछ दिन तक तो पोकलेन से मिट्टी का कार्य किया गया लेकिन उसके बाद रूद्र यादव ने पोकलेन मशीन को अवैध रूपे से रेत निकालने के कार्य में लगा दिया। जिसकी जानकारी उपेन्द्र सिंह ठाकुर को मिलते ही उन्होंने ऑपरेटर वीरेन्द्र को मशीन वापस लाने को कहा। वीरेन्द्र मशीन लेकर वापस आने लगा तो रूद्र ने उसका रास्ता रोक लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर उपेन्द्र मौके पर पहुँचा और रूद्र से उसकी कहासुनी हो गई। रूद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर उपेन्द्र को घेर लिया और बेसबाल के डंडों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

कई दिनों से चल रहा खेल

बरेला में रेत के अवैध उत्खनन का यह खेल कई दिनों से चल रहा है। रसूख के दम पर कुछ लोग इसी तरह नदियों से अवैध रेत निकालने का काम कर रहे हैं। मामला उजागर होने के बाद यह साबित हो गया कि रेत के अवैध उत्खनन में रूद्र यादव शामिल हैं। रूद्र यादव से पूछताछ के बाद इस मामले से जुड़े और भी लोगों के बारे में जानकारी मिल सकती है। वहीं बरेला थाना प्रभारी अनिल पटेल का कहना है कि रूद्र यादव के खिलाफ यह पहला मामला है। इसके पूर्व उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई मामला थाने में दर्ज नहीं हैं।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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