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स्टे आदेश के बावजूद भी वक्फ  बोर्ड द्वारा बनाई गई कमेटी

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, वक्फ  बोर्ड अध्यक्ष, वक्फ  बोर्ड सीईओ व अंजुमन वक्फ  कमेटी जबलपुर को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस

जबलपुर (जयलोक)
वक्फ अंजुमन इस्लामिया इंतेजामिया कमेटी मढ़ाताल जबलपुर के गठन आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्तागण आज़ाद अली, मोहम्मद ज़ाहिद अंसारी एवं मोहम्मद आदिल खान द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जिसमें मध्यप्रदेश वक्फ  बोर्ड के प्रभारी सीईओ पद पर मोहम्मद अहमद खान की अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति के साथ साथ मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा वक्फ अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर के प्रबंध हेतु मोहम्मद अनवर उर्फ  अन्नू अनवर की अध्यक्षता में 28 जून 2023 को गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति के विरुद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस मनिन्दर सिंह भट्टी द्वारा वक्फ  अधिनियम के अंतर्गत वक्फ  बोर्ड भोपाल के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहम्मद अहमद खान की नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 21051/2023 में पारित आदेश 14 सितंबर 2023 के प्रकाश में मोहम्मद अहमद खान की नियुक्ति को नियम विरुद्ध माना। उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ  अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जबलपुर के प्रबंध हेतु मध्यप्रदेश वक्फ  बोर्ड द्वारा मोहम्मद अनवर उर्फ अन्नू अनवर की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी के वक्फ  बोर्ड के गठन आदेश पर स्थगन आदेश जारी करते स्टे आर्डर पारित किया गया।
वर्तमान में उक्त याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुए मध्यप्रदेश वक्फ  बोर्ड भोपाल द्वारा 8 फरवरी 2024 को आदेश पारित करते अंजुमन इस्लामिया वक्फ  जबलपुर के प्रबंधन हेतु नियम विरुद्ध तरीके से पुन: मोहम्मद अनवर उर्फ  अन्नू अनवर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्तागण आज़ाद अली, मोहम्मद ज़ाहिद अंसारी व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कंटेम्प्ट याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के  द्वारा नाफरमान अधिकारी अजित केसरी, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय सहित 15 अधिकारियों पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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