जबलपुर जय लोक अपडेट। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख) मैं प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं अभिषेक सिंह ठाकुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण जबलपुर से तैयार किए गए तीन रजिस्टर्ड बैनामा को आकृति एवं शून्य घोषित करता हूं। उपरोक्त वाक्य आदिवासी समुदाय की तीन भूमियों को जाति बदलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर बेचे जाने के तीन प्रकरणों के संबंध में जारी आदेश में दर्ज है।
यह तीनों प्रकरण तिलवारा थाना अंतर्गत तहसील जबलपुर ग्राम पंचायत ऐठाखेड़ा ग्राम रामपुर नकटिया के अंतर्गत घटित हुए है। आवेदक वीरान सिंह गौड़, शकुंतला गौड़, और उनके परिवार के सदस्यों को राजपूत बात कर फर्जी दस्तावेज लगाकर यह रजिस्टर करवाई गईं। जांच में पाया गया कि दो व्यक्ति जो 10 साल और 7 साल पहले मृत हो चुके हैं उन्हें भी जीवित बताकर उनकी जगह गलत फोटो और हस्ताक्षर कर रजिस्ट्री की गई है। खरीदारों में ओमप्रकाश त्रिपाठी, भारत लाल मेहरा, नारायण प्रसाद श्रीवास्तव आदि लोग शामिल हैं। शिकायत पत्र में उप रजिस्ट्रार नंदिता श्रीवास्तव रजिस्ट्री कर्ता नमन कुमार जैन और हल्का पटवारी रोहित खरे की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया है। आवेदन में कहां गया है कि पटवारी रोहित खरे को यह जानकारी थी कि उक्त भूमि आदिवासी की है उसके बाद भी उसका नाप और नक्शा तैयार करते समय इसे राजपूत की भूमि मान लिया गया।
आवेदक की ओर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही की मांग की गई है।
*विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं जमीनें, सहारा जमीन ….*
विधायक संजय पाठक द्वारा खरीदी गई हैं जमीनें, सहारा जमीन घोटाले में शिकायत का दायरा बढ़ा
