जबलपुर (जयलोक)। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर तीन मंजिला स्कूल भवन रेलवे लाइन किनारे बनाने के मामले में चिल्ड्रन पैलेस स्कूल के संचालक अजय कुमार गुप्ता को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अजय कुमार गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्कूल भवन निर्माण के मामले में धोखाधड़ी व अन्य संबंधित धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश जिला अदालत की न्यायाधीश शुभांगी पालो की अदालत ने जारी किया। यह कार्रवाही ओमती पुलिस को सौंपी है। जबकि अभियोग पत्र पस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 मार्च तय की गई है।
इस मामले में ओमती थाना प्रभारी से प्रतिवेदन तलब किया गया था जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि टे्रन के गुजरने पर स्कूल भवन में कंपन होता है। अदालत ने इसे अपराध मानते हुए अजय कुमार गुप्ता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए।
इस मामले में परिवादी प्रदीप नारायण खरे की ओर से अधिवक्ता संदशे दीक्षित ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अजय कुमार गुप्ता व अन्य लोगों ने मनमाने ढंग से चिल्ड्रन पैलेस स्कूल न्यू कंचनपुर का तीन मंजिला भवन बना लिया। यह निर्माण रेलवे लाइन से मात्र सौ फीट की दूरी पर है। परिवादी ने इसकी शिकायत नगर निगम में की। यहां से मिले स्वीकृति और नक्शे में यह पाया गया कि स्कूल का भवन कूटरचित तरीके से तैयार किया गया है। साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने इसे सही मानते हुए अजय कुमार गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए।
