Download Our App

Home » Uncategorized » बाल विवाह करवाया या सहयोग किया तो जाना पड़ेगा जेल-कलेक्टर सक्सेना

बाल विवाह करवाया या सहयोग किया तो जाना पड़ेगा जेल-कलेक्टर सक्सेना

जबलपुर (जयलोक)। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना के नेतृत्व में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। जिले में विशेष उडऩदस्ते गठित किए गए हैं और परियोजना कार्यालयों को कंट्रोल रूम में बदला गया है, ताकि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो तुरंत कार्रवाई हो सके। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने साफ  निर्देश दिए हैं कि इस बार अगर किसी ने बाल विवाह कराया या सहयोग किया, तो उसे सीधे जेल होगी।
उडऩदस्तों की निगरानी, हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई- कलेक्टर श्री सक्सेना ने आदेश जारी किया है कि जिले में सभी विवाह आयोजनों के दौरान विशेष निगरानी रखी जाए। मैरिज हॉल संचालक, टेंट व्यवसायी, बैंड-बाजा, कैटरिंग सेवाएं और पंडित-मौलवी को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे विवाह के पहले सुनिश्चित करें कि विवाह में शामिल वर और वधु की उम्र कानूनी सीमा के भीतर है। अगर किसी भी आयोजन में वधु की उम्र 18 वर्ष से कम और वर की उम्र 21 वर्ष से कम पाई जाती है, तो आयोजकों के साथ-साथ सभी जुड़े हुए व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के आयोजन में इस प्रथा को बढ़ावा देने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हर इंतजाम पर रखी जा रही पैनी नजर- जिले में बाल विवाह की शिकायत प्राप्त करने हेतु शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर एवं ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम स्तर पर सूचना दल भी गठित किये गये हैं। सूचना दलों में पंच, सरपंच, सचिव, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा शौर्य दल, स्व-सहायता समूह एवं मातृ सहयोगिनी समिति के सदस्यों को शामिल किया गया है। ये संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखेंगे तथा बाल विवाह होने की आशंका पर सूचना देने हेतु उत्तरदायी होंगे। साथ ही कलेक्टर श्री सक्सेना ने मैरिज हॉल, टेंट हाउस, बैंड-बाजा, कैटरसज़्, पंडित और मौलवियों तक को निर्देशित किया है। कोई भी विवाह आयोजन से पहले वर-वधु की उम्र जांचे बिना कोई कदम न उठाएं। वरना बाल विवाह की स्थिति में आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति पर कार्रवाई तय है। वहीं कलेक्टर ने उडऩदस्तों का गठन किया है। ये उडऩदस्ते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाएंगे और बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं बाल विवाह का आयोजन होता है, तो उडऩदस्ता संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुंचकर आयोजन को रुकवाएगा और विवाह को शून्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

हवस की हैवानियत में 4 साल की बच्ची को शिकार बनाने वाला गिरफ्तार,गया जेल

 

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » Uncategorized » बाल विवाह करवाया या सहयोग किया तो जाना पड़ेगा जेल-कलेक्टर सक्सेना

Top Headlines

‘ऑडिटरों का ऑडिट’ क्या भगवान करेगा?

(जयलोक)।। मध्यप्रदेश शासन की ट्रेजरी में ‘इफमिस यानी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मशन सिस्टम’ के जरिए 600 करोड़ का घोटाला पकड़ा

Live Cricket

error: Content is protected !!