
जबलपुर (जयलोक)। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार आज चंडालभाटा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध अतिक्रमणों को तोडऩे की कार्रवाही शुरू कर दी गई। इस मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी संघ ने 2019 में याचिका दायर की थी। जिसमें दो दिनों पूर्व हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कलेक्टर जबलपुर को 10 दिनों में ट्रांसपोर्ट नगर के अवैध कब्जों को हटाने के आदेश दिए हैं।
आदेश के बाद आज जिला प्रशासन ने कार्रवाही शुरू कर दी। अधिकारी सुबह दल बल के साथ इन अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए पहुँचे। समाचार लिखे जाने तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाही जारी रही। जो अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं उनमें बहुत ये अवैध कब्जे करीब तीस वर्ष पुराने हैं। अवैध कब्जाधारियों को पहले भी कई बार अवैध कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। आज प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट नगर के अवैध निर्माणों को तोड़े जाने के समय बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस का अमला मौजूद रहा। वहीं लोगों की भीड़ भी यहां लगी रही।
ट्रांसपोर्ट नगर में की जा रही कार्रवाही के संबंध में हाईकोर्ट ने ये आदेश ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ द्वारा दायर की गई याचिका को लेकर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दीपक खोत की खंडपीठ ने जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट नगर के अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि कुछ मामले में सिविल कोर्ट में भी लंबित हैं इस पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर से कहा कि सिविल कोर्ट के मामलों को छोडक़र बाकी सभी अतिक्रमण दस दिनों के भीतर हटाया जाना चाहिए। नगर निगम जबलपुर द्वारा चंडालभाटा स्थित क्षेत्र के 38 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर वर्ष 1992 में किया गया। इस ट्रांसपोर्ट नगर में 872 भूखंड नगर निगम द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के लिए आवंटित किए गए हैं। इन भूखंडों ट्रांसपोर्टर, मैकेनिक और ऑटो पार्ट विके्रताओं को आवंटित किए गए हैं। यहां के भूखंडों पर गैर ट्रांसपोर्टरों ने भी बड़ी संख्या में अपने कारोबार शुरू कर दिए। गैर ट्रांसपोर्टरों को लेकर भी शिकायतों का दौर लंबे समय से चल रहा है। वहीं कुछ भूखंडों पर अतिक्रमण भी किए गए हैं। इन सब पर प्रशासन की ओर से कार्रवाही की जाना है।

Author: Jai Lok







