
जबलपुर (जयलोक)। ओमती थाना अंतर्गत वर्ष 2021 में हुए दोहरे हत्याकांड में आखिरकार आरोपी को आजीवन कारावास और दो हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। पिछले चार सालों से चली आ रहीं इस मामले की सुनवाई में मजबूत विवेचना और पैरवी आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला हत्यारा अब आजीवन सलाखों के पीछे अपने द्वारा किए गए कारनामों को याद करता रहेगा।
वर्ष 2021 में चरित्र संदेह के चलते आरोपी इब्राहिम उर्फ इब्बू ने पत्नी राबिया और किराएदार शकील की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी विवेचना शुरू की और मजबूत विवेचना और पैरवी के बाद न्यायाधीश संजोग सिंह बघेला 10वें जिला एवं अपर सत्र न्यायालय जबलपुर द्वारा मंगलवार 15 जुलाई को फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
शक में की पति और पड़ोसी की हत्या – घटना 4 मई 2021 को थाना ओमती अंतर्गत हुई थी, जब आरोपी इब्राहिम ने गुस्से और शक की आग में पत्नी व किरायेदार को मौत के घाट उतार दिया। तत्कालीन टीआई एसपीएस बघेल और एसआई सतीश झारिया द्वारा की गई सारगर्भित विवेचना के चलते यह प्रकरण जल्द ही न्यायालय तक पहुँचा और आरोपी को सजा हुई।
चल रही थी सतत मॉनीटरिंग- प्रकरण को पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय जबलपुर ने चिन्हित प्रकरण के रूप में दर्ज कर सतत निगरानी में रखा। एएसपी सिटी आनंद कलादगी द्वारा समंस, वारंट की तामीली एवं साक्षियों की समय पर पेशी सुनिश्चित की गई।
लोक अभियोजन ने रखें दमदार तर्क- प्रकरण की प्रभावी पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक बबीता कुल्हारा द्वारा की गई। मजबूत साक्ष्य, तर्क एवं गवाहियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।

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Author: Jai Lok







