
जबलपुर (जयलोक)। जिला प्रशासन ने आज एक आदेश जारी कर ई रिक्शा से स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के परिवहन कार्य को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। कल दैनिक जय लोक ने इस विषय को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है।
स्कूल परिवहन से जुड़ी सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के परिपालन में एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर संज्ञान लेते हुए ई-रिक्शा में स्कूली छात्र-छात्राओं के लाने ले जाने पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा है कि ई-रिक्शा स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु असुरक्षित है। स्कूल के छोटे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। जिस पर अंकुश लगाने और लोगों पर सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2022 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है।जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण जिले में ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शा संचालक स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Author: Jai Lok







