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प्रदेश में 913 रसूखदारों के शस्त्र लाइसेंस होंगे निरस्त, गृह विभाग ने कलेक्टरों को लिखा पत्र, 3 अक्टूबर तक करें कार्रवाई

भोपाल (जयलोक)
मप्र सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पात्रता से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों के शस्त्र सरेंडर कराने और लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। गृह सचिव कृष्णावेणी देशावतु ने सभी कलेक्टरों को, पत्र लिखकर पात्रता से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक पूरी करने को कहा है। साथ ही हर शस्त्र लाइसेंस का पोर्टल पर यूआईएन आइडेंटिफिकेशन (यूनिक नंबर) पंजीकरण करने को कहा है। बिना यूआईएन के शस्त्र अवैध माना जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार प्रदेश में 913 लोगों के पास पात्रता से अधिक शस्त्र हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो रसूखदार हैं और अलग अलग कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं। इनमें राजनीति, व्यवसाय या अन्य क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। एक मास पात्रता से अधिक शस्त्र होना केंद्रीय गृह मंत्रालय के शस्त्र अधिनियम के अनुरूप नहीं क्योंकि नए कानून के तहत एक व्यक्ति दो शस्त्र लाइसेंस रख सकता है।

सरेंडर करें या फिर कार्रवाई करें

केंद्र के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक लाइसेंसी हथियार रख सकता है। बाकी को संबंधित थाने या डीलर को जमा करके लाइसेंस रद्द करवाना होगा अन्यथा शस्त्र अवैध माना जाएगा और लाइसेंस निरस्त होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पूर्व में अधिक लाइसेंस निरस्त करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन लाइसेंसधारियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया। अब कलेक्टरों से कहा है कि वे लाइसेंस निरस्त करें।

 

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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