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एसएलआर को तहसीलदार, एएसएलआर को नायब तहसीलदार के मजिस्ट्रियल अधिकार

राजस्व विभाग ने जारी किए आदेश, अब तेजी से निपट सकेंगे लंबित मामले

भोपाल (जय लोक)। राज्य शासन ने राजस्व विभाग के अधीन आने वाले अधीक्षक भू-अभिलेख और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को अब प्रशासनिक शक्तियां सौंपते हुए उन्हें तहसीलदार और नायब तहसीलदार के समान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार सौंप दिए हैं। राजस्व विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले सितंबर माह में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर एसएलआई और एएसएलआर पदों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार, के पदनाम में मर्ज कर दिया था। एसएलआर और एएसएलआर को मजिस्ट्रेटियल अधिकार मिलने से अब ये अफसर न्यायिक और प्रशासनिक दोनों काम कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा लॉ एंड ऑर्डर के साथ-साथ लंबित राजस्व प्रकरणों के निपटाने में होगा। राजस्व विभाग के नए आदेश के अनुसार प्रदेश में राजस्व न्यायालयों और अन्य मजिस्ट्रियल कामों के लिए अब कुल अफसरों की संख्या बढकऱ 2278 हो गई है।

इसका सरकार को दोहरा फायदा होगा। एसएलआर और एएसएलआर अब राजस्व कोर्ट में सुनवाई भी कर सकेंगे। इससे रेवेल्यू कोर्ट में लंबित मामलों के निराकरण की रफ्तार बढ़ेगी। खासतौर से ग्रामीण एवं तहसील स्तर पर सालों से लटके प्रशासनिक कामों में भी सुधार की उम्मीद है। प्रदेश में इस नई व्यवस्था को लागू करने का फैसला 3 जून को पचमढ़ी में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। सरकार ने ये तय कर लिया है कि एएसएलआर कैडर में अब सीधी भर्ती के लिए मंजूर पदों पर नई भर्ती नहीं होगी। इस कैडर के सीधी भर्ती के रिक्त पद खाली होने पर उन पदों को नायब तहसीलदार के पदों के साथ जोडकऱ शासन नायब तहसीलदार के रूप में ही नई भर्ती करेगा। ऐसे में ये डाइंग कैडर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा।

पदनाम बदला, कैडर प्रमोशन के नियम भी किए गए तय
राजस्व विभाग के अनुसार प्रदेश में एसएलआर के 144 पद और तहसीलदार के 610 पद मंजूर हैं। ये दोनों ही पद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के तहत समान वेतनमान में आते हैं। इन पदों के मर्ज होने पर अब तहसीलदार के 754 पद हो गए हैं। इसके साथ ही एसएरआर का नया पदनाम भी बदलकर तहसीलदार हो जाएगा। इस पद से डिप्टी कलेक्टर के पद पर अगला प्रमोशन होगा। इसके लिए पूर्व में तय सीनियरिटी के आधार पर ही आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही शासन ने तय कर दिया है कि एसएलआर कैडर के पदों पर भी केवल नायब तहसीलदार के रूप में काम करने वाले एएसएलआर का ही प्रमोशन होगा।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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