
नई दिल्ली (जयलोक)।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने शर्तों के साथ दोनों को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। मगर, शिकायतकर्ता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

इस पर अब अदालत का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद को बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। नाबालिग बटुकों के साथ कथित यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह याचिका दायर की थी।


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Author: Jai Lok






