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पत्नी को सेकंड हैंड कहना पति को पड़ा महँगा अब देना होगा 3 करोड़ मुआवजा, हाई कोर्ट ने भी दिया आदेश

मुंबई, (एजेंसी/जयलोक)
पति-पत्नी के रिश्ते में झगड़े होना आम बात है। पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह झगड़ा सुलझ जाता है और पति-पत्नी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन कभी-कभी झगड़े के दौरान पति या पत्नी कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो दिल को छू जाते हैं, शब्दों से लगा घाव जल्दी ठीक नहीं होता और बात बढ़ जाती है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसमें पत्नी की गुस्से भरी बातें पति को महंगी पड़ गईं। दरअसल, इस मामले में पति ने अपनी पत्नी को सेकंड हैंड कहा था, लेकिन यह उस पर ही भारी पड़ गया। अपनी पत्नी को सेकंड हैंड कहने पर अब पति को उसे 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें हर महीने खर्च के लिए 1.5 लाख रुपये भी देने पड़ेंगे. दरअसल कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं।
 क्या है मामला
इस मामले में पीड़िता के मुताबिक उनकी शादी 1994 में हुई थी. दोनों हनीमून के लिए नेपाल गए थे. इस दौरान उनके पति ने उन्हें सेकंड हैंड कहा. दरअसल, पीड़िता की पहले शादी ठीक हो चुकी थी, सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से शादी टूट गई. बाद में पीड़िता ने शादी कर ली. शादी के बाद दोनों पति-पत्नी अमेरिका चले गये. उन्होंने अमेरिका में एक शादी का आयोजन भी किया था।
कुछ दिन बाद आरोपी पति ने पीड़िता को पीटना शुरू कर दिया. उसने उसके चरित्र पर संदेह किया और झूठे आरोप लगाने लगा। इस बीच, 2005 में दोनों पति-पत्नी मुंबई लौट आए और संयुक्त स्वामित्व वाले घर में रहने लगे। 2008 में पीड़िता अपनी मां के साथ रहने के लिए उसके घर चली गई. 2014 में पति दोबारा अमेरिका लौट गया।
 महिला ने ली कोर्ट की शरण
हताश होकर पीड़िता ने 2017 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की।
पीड़िता के आरोपों की पुष्टि उसकी मां, भाई और चाचा ने भी की. कोर्ट ने माना कि पीड़िता घरेलू हिंसा की शिकार थी. जनवरी 2023 में कोर्ट ने आरोपी पति को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने, मुंबई के दादर में घर ढूंढने, वैकल्पिक रूप से घर के लिए 75 हजार रुपये और 1.5 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया।
पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आरोपी पति ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है. तदनुसार, अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा और 1.5 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का निर्देश पति को दिया गया। हाई कोर्ट की न्यायधीश शर्मिला देशमुख ने आदेश में कहा कि यह रकम महिला को न सिर्फ शारीरिक चोट के लिए बल्कि मानसिक यातना और भावनात्मक परेशानी के लिए भी दी गई है. यह भी बताया गया कि घरेलू हिंसा से पत्नी के आत्मसम्मान पर असर पड़ा।
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Jai Lok
Author: Jai Lok

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