
जबलपुर, (जयलोक)
प्रदेश शासन द्वारा रवि विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर चमकविहीन गेहूँ का उर्पाजन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण गेंहूँ की फसल को नुकसान हो जाने के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन में 0 से तीस प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वैल्यूकट के उपार्जन करने की अनुमति जारी की गई है। जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपार्जित गेहूँ पर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि मय राज्य बोनस 24 सौ रूपये का किसानों को भुगतान किया जाए। चमकविहीन गेहूँ के बोरों पर जेड मार्का लगाकर प्रथक से स्टेकिंग कराई जाएगी। उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से गेहूं की मात्रा और प्रतिशत की जानकारी भी पोर्टल पर प्रविष्ट कराई जाएगी। उपार्जन केन्द्र पर चमकविहीन गेहूँ के बोरों पर स्याही या लाल कलर से मार्किंग करके अलग से थप्पी लगाई जाएगी। गेहूँ प्राप्त होने पर उपार्जन केन्द्रों द्वारा किसानवार चमकविहीन गेहूँ की अलग अलग थप्पियाँ लगाकर संग्रहण किया जाएगा तथा किसानवार गेहँू के चमकविहीन गेहँ का रिकार्ड भी रखा जाएगा। चमकविहीन गेहूँ का प्रथक प्रथक ट्रकों में परिवहन कराया जाएगा। उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमकविहीन गेहूँ की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करेगा। चमकविहीन गेहूँ के ट्रक चालानों में चमकविहीन का प्रतिशत नहीं होने पर ट्रकों को भंडारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। चमकविहीन गेहूँ का उपार्जन, परिवहन, भंडारण एवं उसके प्रतिशत उपार्जन कार्य में संलग्र कर्मियों जैसे उपार्जन संस्था प्रभारी, कप्म्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर, तथा भंडारण एजेंसी के गोदाम में कार्यरत कर्मियों को उपार्जन एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

Author: Jai Lok







