
जबलपुर (जय लोक)
शहर के ट्रांसपोर्टरों से कोर्ट के एक आदेश के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जिसको लेकर कई दिनों से शहर के ट्रांसपोर्टर परेशान है। इसी संबंध में जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस बारे में जानकारी दी और इस विर्षय में जाँच कर अवैध वसूली को रोकने की माँग की है।
जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन न्यायालय संभागीय आयुक्त जबलपुर संभाग को सौंपा गया। जिसमे हाई कोर्ट के आदेश डब्ल्यूपी/9967/23 पर चल रही जांच पर ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल एवं संजय जैन जबलपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव द्वारा कोर्ट के नाम पर अवैध वसूली लीज धारी एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयों से कर रहे हैं। जिसमें 20 रूपये प्रति वर्ग फुट से राशि जमा करने अपने स्वयं के कार्यालय में बोल रहे हैं। संभागीय आयुक्त के कार्यालय के नाम पर राशि जमा कराई जा रही है जो कि अवैध है इस संबंध में संगठन द्वारा संभागीय आयुक्त से लिखित में शिकायत की गई है जिसमें उनके द्वारा जांच के आदेश देकर शिकायत दर्ज करने का आश्वासन दिया गया है।

Author: Jai Lok







