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जीएसटी परिषद की बैठक में हुए कई बड़े फैसले सोलर कुकर पर लगेगा 12 प्रतिशत टैक्स

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने कर मांग नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई। उन्होंने कहा कि आज, जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए मांग नोटिसों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत विवरण शामिल नहीं हैं। उन सभी नोटिसों के लिए जो वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए थे, परिषद ने मांग नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।
निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत वित्तीय वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 के लिए 30-11-2021 तक दायर किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा और 20-21 को 2011 से 2021 तक माना जा सकता है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से उसी अपेक्षित संशोधन के लिए, परिषद ने एक सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न भरने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाने की सिफारिश की है, परिषद ने इसे 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यह वित्तीय वर्ष 2024- 25 के बाद के रिटर्न पर लागू होगा।
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे हमें मामलों में फर्जी चालान के माध्यम से किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि परिषद ने सभी कार्टन बक्सों और नालीदार तथा गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12त्न की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की। इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी।
परिषद ने यह भी स्पष्ट किया और सिफारिश की कि फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
उन्होंने बताया कि काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की, चाहे उसमें एकल या दोहरा ऊर्जा स्रोत हो। भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा, इंट्रा-रेलवे आपूर्ति को भी छूट दी जा रही है। जो छात्रावास शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए हैं, उन्हें भी छूट दी जा रही है। परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है…ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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