जबलपुर (जयलोक)।
गोली लगने के एक मामले में अस्पताल लाए गए घायल की जानकारी पुलिस को ना देने पर स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे मुसीबत में पड़ गए हैं, अब हॉस्पिटल संचालक को 6 माह जेल में गुजारने पड़ेंगे। सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप यायालय द्वारा स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे को 6 माह के कारावास एवं 3000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
ये था मामला- थाना संजीवनीनगर, धनवंत्रीनगर क्षेत्र अंतर्गत प्रियांश विश्वकर्मा की गोली से घायल सुश्री वेदिका ठाकुर को प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा उपचार हेतु शारदा चौक स्थित स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था। 5 घंटे हॉस्पिटल में वेदिका ठाकुर का इलाज करते रहे। लेकिन इस दौरान हॉस्पिटल की ेओर से पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। उप निरीक्षक सतीश झरिया द्वारा विधिवत जांच करते हुए स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 1/23 धारा 201,176,202 का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की पैरवी सहायक लोक अभियोजक अनिल तिवारी के द्वारा की गई। उप निरीक्षक सतीश झरिया के द्वारा की गई सारगर्भित विवेचना एवं न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप जिला सत्र न्यायालय द्वारा स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक अमित खरे को 6 माह का कारावास तथा 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।