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कोलकाता रेप-मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटें डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक जॉइन नहीं किया तो राज्य सरकार डॉक्टरों पर करे कार्रवाई

नई दिल्ली/कोलकाता (एजेंसी/जयलोक)
आरजी कर अस्पताल में हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में 8 सितंबर को लोगों ने रिक्लेम द नाइट कैंपेन के तहत प्रदर्शन किया और सडक़ों पर जस्टिस फॉर आरजी कर स्लोगन पेंट किए।
आरजी कर अस्पताल में हुई रेप और मर्डर की घटना के विरोध में 8 सितंबर को लोगों ने रिक्लेम द नाइट कैंपेन के तहत प्रदर्शन किया और सडक़ों पर जस्टिस फॉर आरजी कर स्लोगन पेंट किए।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर केस में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और ष्टक्चढ्ढ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
सिब्बल ने कहा- डॉक्टरों के काम न करने से 23 लोगों की मौत हो गई है। सीजेआई ने केस रिपोर्ट पर सवाल किए। उन्होंने सिब्बल से पूछा- क्या कोलकाता पुलिस ने सुबह 8.30 बजे से रात 10.45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है?
सीजेआई ने फिर कहा- लेकिन सीबीआई तो कह रही है कि केवल 27 मिनट की वीडियो शेयर की गई। इस पर सिब्बल ने कहा- 8.30 से 10.45 तक जो सबूत जुटाए गए। उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ आई थी। हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है। सीबीआई के वकील ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट का समय नहीं बताया गया है। वीडियोग्राफी किसने की। कोई डिटेल नहीं है। इस पर कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे। 17 सितंबर को हम फिर सुनवाई करेंगे।
प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा
सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के आवास और अस्पताल के बीच की दूरी के बारे में पूछा। एसजी मेहता ने जवाब दिया, लगभग 15-20 मिनट का। एसजी मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान जोर देकर कहा कि वह हम सबकी बेटी है। मामले में दोषियों को जल्द जल्द सज दी जानी चाहिए।
अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मां
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1.47 बजे दिया गया, अप्राकृतिक मौत की एंट्री पुलिस स्टेशन में दोपहर 2.55 बजे की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तलाशी और जब्ती के बारे में जानना चाहा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शाम 8.30 बजे से 10.45 बजे तक जवाब दिया।
सीबीआई को जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश
कोर्ट ने सीबीआई को जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। एसजी तुषार मेहता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षाकर्मियों से संबंधित मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि वे सीआईएसएफ की तीनों कंपनियों को आवास उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ को आवश्यक सभी उपकरण और सुरक्षा उपकरण आज ही सौंप दिए जाएं।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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