जबलपुर (जय लोक )।
अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने पाटन न्यायालय परिसर के बहुचर्चित गोलीकांड के आरोपित राजा उर्फ संजय यादव निवासी हनुमानताल, दिलीप उर्फ योगेश पुरी गोस्वामी निवासी अमखेरा अधारताल व विश्वनाथ कोल निवासी कुदवारी अमखेरा, अधारताल का दोष सिद्ध पाया।
इसी के साथ तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही साढ़े तीन-साढ़े तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपितों ने पाटन न्यायालय परिसर में पेशी पर आए दूसरे आरोपितों पर कट्टे से फायरिंग कर दी थी। दरअसल, 28 जून, 2019 को गुड्डू उर्फ मोहन तिवारी व मुकेश श्रीपाल को पाटन उपजेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उन पर उत्तम गिरी गोस्वामी के लडक़े के अपहरण व हत्या का मामला था। मोहन तिवारी, मुकेश श्रीपाल व अन्नू गिरी गोस्वामी पेशी पर जब न्यायालय परिसर में पुलिस वाहन से उतरकर पैदल जा रहे थे, उसी दौरान वहां पहले से खड़े हुए उमेश गिरी, जागे गिरी, अज्जू गिरी, उत्तम गिरी, रवि गिरी गोस्वामी मिले, जो सतमन गिरी और विवेक गिरी तथा अन्य दो लोगों को इशारा कर रहे थे कि अन्नू गिरी उसका भाई है और उसको, मुकेश को मारने का बोल रहे थे। इसी दौरान सतमन गिरी ने अपने हाथ में लिए कट्टे से जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर कट्टे से फायर किया।
इससे मोहन तिवारी के सिर के पीछे तरफ गोली लगते हुए निकल गई। सतमन गिरी के अलावा रवि गिरी, विवेक गिरी और अन्य दो लोग भी अपने अपने हाथों में कट्टा लिए थे। जिन्होंने मोहन के साथी मुकेश श्रीपाल को भी जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर कर गोली मारकर घायल किया है। सभी लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नीयत से अपने हाथों में लिये कट्टे से कर जान से मारने की बात कर रहे थे।