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आईएएस विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ  हाईकोर्ट का गिरफ्तारी वारंट

जबलपुर (जय लोक)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना मामले में दो आईएएस अफसरों के खिलाफ  सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने आईएएस विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए दोनों को 21 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। पूरा विवाद सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है। शीला सेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को सरकार और सागर कलेक्टर को 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। तय अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की।

अफसरों की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
इस पूरे मामले में दोनों आईएएस अधिकारियों को सितंबर 2025 में नोटिस तामील होने की बात सामने आई। इसके बावजूद अदालत में उनकी ओर से न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और न ही आदेश के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई। इस स्थिति पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

भोपाल पुलिस कमिश्नर, सागर एसपी को जिम्मेदारी
सागर कलेक्टर की ओर से दिसंबर 2025 में तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त करने संबंधी पत्र भेजा गया था। अदालत ने पाया कि इसके बाद भी मामले में जरूरी कदम नहीं उठाए गए। 10 सितंबर 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। विवेक पोरवाल की पेशी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और संदीप जीआर की पेशी की जिम्मेदारी सागर एसपी को दी गई है।

पहले भी जारी हो चुके हैं गिरफ्तारी वारंट
अवमानना मामलों में वारंट जारी होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हाईकोर्ट कई मामलों में वारंट जारी कर चुका है। पिछला मामला तत्कालीन लोक संचालनालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता से जुड़ा था। उनके खिलाफ  हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ  की तत्कालीन डिवीजन बेंच ने 7 मार्च 2025 को 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया था। इसी मामले में 5 मई 2025 को जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने कहा था कि यदि डीपीआई शिल्पा गुप्ता की ओर से अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो उनके खिलाफ  गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। मामले में 16 जून 2025 को आगे सुनवाई होनी थी, लेकिन इसके बाद से यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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