
जबलपुर (जयलोक)। कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नारकोटिक्स औषधियों का दुरुपयोग रोकने एवं मेडिकल स्टोर्स कर नियम अनुरूप सचालन सुनिश्चित करते हुए सतत निरीक्षण एवं कार्यवाही संधारित की जा रही है।

औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स के किये गए निरीक्षण के दौरान रजिस्टई कामोनिस्ट की अनुपस्थिति औषधियों का क्रय विक्रय का रिकॉर्ड संधारित ना पाए जाने, संग्रहण की स्थितियां उपयुक्त ना पाए जाने, नारकोटिक्स औषधियों एवं एबॉर्शन किट आदि का रिकॉर्ड का मिलान सही ना पाए जाने, निरीक्षण पुस्तिका फॉर्म 35 संधारित ना पाए जाने, एक्सपायरी औषधियां विक्रय हेतु स्टॉक के साथ संगृहीत पाए जाने जैसी अनियमितताएं दी गयी थी।अत: औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार जैन द्वारा निरीक्षण के दौरान औषधि प्रसाधन भी अधिनियम 1940 एवं निवसायानी 1945 के निधन का उल्लघन पाए जाने पर, मेसर्स आर. पी. मेडिकोज भेड़ाघाट, मेसर्स न्यू गंगा मेडिकोज राईट टाउन, संजीवनी मेडिकल्स भेड़ाघाट, आयुष ड्रग स्टोर बिजौरी, मोही डिस्ट्रीब्यूटर्स घमापुर एवं विक्रांत इंटरप्राइजेज दवा बाजार सिविक सेण्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।

नियवधानों का उललंघन पाए जाने पर इनके लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किये जा सकते है। इसी प्रकार मेसर्स न्यू गुरुकृपा मेडिकल, गंगा नगर, पंडा की मडिया के पास, थाना गढ़ा जबलपुर का औषधि निरीक्षक किया गया था जहां पर नियमों की अवहेलना पाए जाने पर इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।


Author: Jai Lok






