
जबलपुर जय लोक।
बरगी बांध में 30 अप्रैल को हुई कूज दुर्घटना के कारण जनहानि की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की न्यायिक जाँच हेतु राज्य शासन जांघ आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग, नियुक्त कर दिया गया है।

इस पूरे मामले की जाँच के बिन्दु निम्नानुसार निर्धारित किये गए है । जिसके अंतर्गत पूरी जांच प्रक्रिया पूर्ण होगी।

(1) दुर्घटना के कारणों की जाँच करना एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण।


(II) दुर्घटना के दौरान एवं दुर्घटना के उपरांत बचाव उपार्यों की पर्याप्तता एवं राहत कार्यों की समीक्षा।
(III) राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज एवं जल क्रीडा गतिविधियों का ऑडिट तथा “इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021” एवं “एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलांइस, 2017” के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था।
(IV) राज्य में क्रूज, नौकाओं एवं जल क्रीडा गतिविधियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना।
(V) ऐसे सभी स्थानों पर, जहां नागरिक जल परिवहन, नौका, क्रूज एवं जल क्रीडा गतिविधियां संचालित की जा रही है, त्वरित प्रतिक्रिया दल (Quick Response Team) के गठन की व्यवस्था।
3/ आयोग, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जॉच पूरी करेगा और रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।
शासन के इस निर्णय से अब क्रूज़ हादसे में मृत लोगों को इंसाफ की एक आशा जाग गई है।
Author: Jai Lok






