
जबलपुर (जयलोक)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत के वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल नामांकन और चुनावी हलफनामें को लेकर दायर जनहित याचिका पर 4 अगस्त 2026 को सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत चुनावी हलफनामे में करीब 100 करोड़ मूल्य की कथित संपत्तियों का विवरण घोषित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि विधायक, उनकी पत्नी तथा एक समिति के नाम पर दर्ज कुछ अचल संपत्तियों की जानकारी चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में शामिल नहीं की गई। याचिका के अनुसार, इस संबंध में 21 मार्च 2025 को चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत पक्ष रखेंगे, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त 2026 निर्धारित की। इस जनहित याचिका में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगाए गए संपत्ति छिपाने और चुनावी हलफनामे में जानकारी न देने संबंधी सभी आरोप याचिकाकर्ता के हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी तक इन आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।


Author: Jai Lok





