
जबलपुर (जय लोक)। मध्यप्रदेश सरकार ने रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति की है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 3 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किया है।

जस्टिस द्विवेदी जबलपुर हाईकोर्ट से हैं रिटायर्ड- जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत की गई है। जस्टिस द्विवेदी मप्र हाईकोर्ट जबलपुर से रिटायर्ड हैं। आदेश के मुताबिक, जस्टिस द्विवेदी का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से अधिकतम 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

अध्यक्ष पर दोबारा नियुक्त की पात्रता नहीं
आदेश में स्पष्ट किया है कि इस अध्यक्ष पद पर दोबारा से नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
साथ ही अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें मध्यप्रदेश रेरा अपीलीय प्राधिकरण (वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें) नियम-2017 के अनुसार लागू होंगी।


रेरा के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है ट्रिब्यूनल- मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण रेरा अधिनियम के तहत गठित एक विशिष्ट अपीलीय संस्था है। यह रेरा प्राधिकरण या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णयों और आदेशों के खिलाफ अपील सुनती है। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में स्थित है। यह प्राधिकरण मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट से जुड़े प्रोजेक्ट्स, बिल्डरों और खरीदारों के बीच के विवादों की अपीलों का निपटारा करता है।
Author: Jai Lok






