
8करियर लॉन्चर
* एम्प्लिक्लिक्स एकेडमी
*करियर शेपर्स
*रिवीलक्स रीक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कॉल सेंटर एवं
*मैथ्स बाई शर्मा सर
में तालाबंदी

जबलपुर (जय लोक)। देश में कहीं भी कोचिंग सेंटरों में जब भी अग्नि हादसे हुए हैं तब जबलपुर में भी कार्यवाही करने का एक क्रम शुरू हो जाता था लेकिन ठोस परिणाम आने के पहले ही प्राथमिकताएं बदल जाती थीं। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया और कल जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मैदान में उतरकर जांच करने और गड़बडिय़ां पाई जाने पर कार्यवाही के परिणाम के साथ लौटने के निर्देश दिए। जिसका परिणाम यह हुआ कि कार्यवाही के प्रथम चरण में शहर के चार कोचिंग संस्थान और एक प्रशिक्षण केंद्र में अनियमिताएं पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं सार्वजनिक उपयोग वाले प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा एवं जन-सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर निरंतर जाँच एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम के अग्निशमन विभाग, भवन विभाग, अतिक्रमण शाखा एवं बाजार विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लेबर चौक क्षेत्र स्थित विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक बिंदुओं की जाँच की गई।


जाँच में पाई गयी अनियमितताओं एवं जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सावधानियों को ध्यान में रखते हुए संस्थानों – करियर लॉन्चर, एम्प्लिक्लिक्स एकेडमी, करियर शेपर्स, रिवीलक्स रीक्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड कॉल सेंटर एवं मैथ्स बाई शर्मा सर में तालाबंदी की कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा संबंधित संस्था संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा, लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अनुपालनों को पूर्ण कर संबंधित विभागों से सत्यापन कराएँ। आवश्यक अनुपालन एवं विभागीय सत्यापन के उपरांत ही आगे की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।कार्रवाई के दौरान अग्निशमन विभाग से अग्निशमन अधिकारी कुशाग्र ठाकुर, राजेन्द्र पटेल एवं निलेश पाटीदारय भवन विभाग से दिग्दर्श सिंह, यशवन्त सोनी एवं अनुपम शुक्ला, अतिक्रमण शाखा से लक्ष्मण कोरी तथा बाजार विभाग से अमित जोशी उपस्थित रहे।
केवल कोचिंग संस्थाएं ही नहीं बड़े माल और बिल्डिंगों में भी फायर एनओसी का अभाव
शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों एवं सार्वजनिक उपयोग वाले प्रतिष्ठानों की जाँच आगे भी जारी रहेगी तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मांग इस बात की भी उठ रही है कि केवल शहर के कोचिंग संस्थान में ही फायर एनओसी सहित अन्य जरूरी नियमों का पालन नहीं हो रहा है बल्कि बहुत सारे ऐसे स्कूल भवन भी हैं कपड़े के बड़े शोरूम बड़े मॉल और शहर में निर्मित हो रही 15-20 मंजिल की इमारत में भी इन सारी बिंदुओं की जांच जरूरी है।
जमीन हड़पने के मामले में तहसीलदार ,पटवारी सहित डिंडोरी के पिता पुत्र पर मामला दर्ज
Author: Jai Lok






