
जबलपुर (जयलोक)। रांझी थाना अंतर्गत विद्युत कंपनी के आउटसोर्स तीन कर्मचारियों ने छल पूर्वक कंपनी के विद्युत मीटर को उपभोक्ताओं को मोहैया करवाया और उनसे इसके बदले में मोटी राशि वसूली। जिसकी जानकारी ना तो विद्युत कंपनी के अधिकारियों को थी, और ना ही उपभोक्ताओं को सही जानकारी दी गई।

इसके बाद विद्युत अधिकारियों ने तीनों आउटसोर्स कर्मचारियों के खिलाफ रांझीजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। रांझी जोन में कुछ उपभोक्ताओं के परिसर में बिना राशि जमा किए अनधिकृत रूप से मीटर लगाकर कनेक्शन चालू किए जाने वं अवैध राशि वसूली एव उपभोक्ताओं के बिजली अवैध उपयोग में सहयोग करने के लिए रांझी जोन उत्तर शहर संभाग के अंतर्गत अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्य रूप से दोषी पाए गए कर्मियों पर रांझी थाने में प्राथमिक की दर्ज कराया गया।

रांझी थाने में सीयाराम शरण नायक सहायक अभियंता रांझी जोन म.प्र.पु.क्षे.वि.वि.कम.लीमी. द्वारा एक आवेदन पत्र इस बाबत पेश किया गया कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटिड रांझी जोन के कार्यक्षेत्र मे किसी निवासरत व्यक्ति द्वारा विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर उसके द्वारा निर्धारित प्राफोर्मा भरकर कंपनी की वेवसाईट पर अपलोड करना होता है और आनलाईन निर्धारित राशि जमा कर कनेक्शन प्राप्त करना होता है। किन्तु रांझी जोन मे कार्यरत राहुल पटेल, अमर लोधी, दीपक अहिरवार जो कि रांझी जोन मे आउटसोर्स कर्मचारी है जिनके द्वारा एक राय होकर मोन्टेकालो कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर को बगैर विधिवत आवेदन कराये बगैर निर्धारित शुल्क जमा कराये और बगैर अपने प्रभारी अधिकारी की जानकारी मे लाये सीधे उपभोक्ता से राशि प्राप्त कर उनके परिसर में मीटर की स्थापना कर विद्युत प्रवाह चालू कर दिया गया।


जांच करने पर राहुल पटेल अमर लोधी व दीपक अहिरवार द्वारा अलग अलग उपभोक्ताओं से कुल राशि 98 हजार रुपये अवैध रूप से प्राप्त करते हुये उनके साथ धोखाधड़ी की गई व विद्युत उपकरण को क्षति पहुंचाई गई है। उक्त कार्य धारा 318(4),3 (5) बीएनएस एंव विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 का अपराध घटित होना पाये जाने से प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया।
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Author: Jai Lok






