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बलदेवबाग के ट्रांसपोर्टरों को बटे नोटिस, व्यापारी जाने तैयार : लेकिन पहले प्लॉटों के आवंटन की माँग, 2013 में निरस्त हुए थे 84 गैर ट्रांसपोर्टरों के प्लॉट, 34 सालों से खाली पड़े हैं 90 प्लॉट, फिर भी शहर के बीच ट्रांसपोर्टरों के कारण लग रहा जाम

जबलपुर (जय लोक)। शहर के मध्य में स्थित बलदेवबाग, आगा चौक, निवाडग़ंज, उखरी रोड, चेरीताल, दमोहनाका रोड पर वर्षों से व्यापार करते आ रहे ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को दोहरी मार झेलना पड़ रही है। नगर निगम द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय में इन ट्रांसपोर्टरों को यातायात में अवरोध और जानोमाल के नुकसान का अंदेशा बताते हुए हटाने के लिए प्रकरण दायर किया गया। ट्रांसपोर्टरों को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा बताई गई वजह बिलकुल वाजिब है। इसी आधार पर लार्डगंज थाना प्रभारी के द्वारा ट्रांसपोर्टरों को विगत एक डेढ़ माह में नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर वहीं नगर निगम कई सालों से इन अव्यवस्थित ट्रांसपोर्टरों को व्यवस्थित करने के लिए स्थापित किए गए चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर की ही अव्यवस्थाओं और आबंटन नीति से जुड़ी समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा है। जिसके कारण ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन के साथ साथ आबंटन की भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

174 प्लॉट खाली फिर भी नहीं हो रहा आबंटन

जबलपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट टेक्निक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक बार फिर नगर निगम से यह माँग की है कि सभी ट्रांसपोर्ट स्वेच्छा से ट्रांसपोर्ट नगर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनके पास वहां पर प्लॉट नहीं हैं। वर्तमान में 174 प्लॉट ऐसे हैं जिनको तत्कालिक रूप से ट्रांसपोर्ट व्यापारियों को आबंटित कर ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित किया जा सकता है। इनमें 30 प्लॉट ऐसे है जो 1992 में आबंटित करवा लिए गए थे लेकिन आज तक ये खाली ही पड़े हैं और यह निगम से हुए अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में 572 भूखंड हैं। जिनमें कई प्लॉटों पर गैर व्यवसायी ट्रांसपोटरों के नाम पर काबिज हैं।

उच्च न्यायालय ने भी दिए हैं आदेश

ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 नवंबर 2023 को उच्च न्यायालय ने भी जबलपुर संभाग के कमीश्नर को निर्देश जारी किए थे जिसके बाद दावा आवेदन के फार्म जमा करा लिए गए थे और अग्रिम कार्रवाही हेतु आयुक्त नगर निगम को भेजे गए थे।

सौ भूखंडों पर चल  रहे किराए के गोदाम

एसोसिएशन ने पूर्व में आयुक्त के नाम पर सौंपे गए ज्ञापन में इस बात का उल्लेख भी किया है कि वर्तमान में करीब सौ भूखंड ऐसे हैं जिन पर गैर व्यवसायियों के द्वारा आबंटन करवाकर एवं गोदाम बनाकर किराए पर दिए गए हैं। यह भी निगम से किए गए अनुबंध की शर्तों के खिलाफ है।

नगरीय प्रशासन संचालनालय  से भी आ चुका है पत्र

ट्रांसपोर्ट नगर चंडालभाटा की समस्याओं के लिए 24 जनवरी 2025 को संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास के द्वारा पत्र क्रमांक शा-2/50/जबलपुर/2025-26 आयुक्त नगर निगम के नाम से भेजा गया जिसमें चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर के 572 भूखंडों को सामानता के अधिकार पर सभी पात्र ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को बराबर अनुपात में आबंटित किए जाने संबंधी स्पष्ट नीति बनाने की बात उल्लेखित है।

ट्रांसपोर्ट नगर का मामला कई जटिल बिंदुओं से घिरा हुआ है और संबंधित लोगों को दिलेरी, स्पष्टवादिता के साथ सर्वप्रथम नगर हित में निर्णय लेना होंगे तभी शहर के मध्य रोज शाम को मचने वाला जाम, होने वाले छोटे बड़े हादसे रुक पाएंगे एवं शहर के लिए जरूरी ट्रांसपोर्ट व्यापार और उसके व्यापारियों को भी व्यवस्थित रुप से बसाया जा सकेगा।

आर्डरशीट बदलने का हो रहा प्रयास

ऐसोसिएशन ने आयुक्त को शिकायत में बताया कि संपदा विभाग के सब इंजीनियर और बाबू के द्वारा सर्वे के दौरान गैर व्यवसायी और किरायेदारी दर्ज की गई थी अब वे ही इन लोगों की लीज नवीनीकरण करने के लिए नोटिस भेजकर खानापूर्ति के माध्यम से रास्ता निकालकर आर्डरशीट बदलने और गैर ट्रांसपोर्टरों की लीज नवीनीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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