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यूपी के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के लिए बढ़ाई समयसीमा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में जामी मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की ओर से दो अपीलें दायर की गई थीं, जिनका प्रतिनिधित्व इसके सचिव (पहली याचिका) और उपाध्यक्ष (दूसरी याचिका) कर रहे थे।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुकदमे में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट कैसा पहुंचा मामला?
शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत की ओर से दिए गए सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था और सर्वेक्षण के लिए सिविल अदालत के निर्देश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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