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खुले में मेडिकल कचरा फेंकना है अपराध ,ए.एन. ट्रेडर्स पर लगाया 5 हजार रूपये का जुर्माना

जबलपुर (जय लोक)। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में संभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी। कार्रवाई के संबंध में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि खुले में मेडिकल कचरा फेकना अपराध है। उन्होंने कहा कि कचरा फेकने वालों के विरूद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

निगमायुक्त के निर्देशों के परिपालन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर को स्वच्छ बनाने और बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित निपटान को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत आज बड़ी कार्रवाई की गई। संभाग क्रमांक 02, कछपुरा क्षेत्र में खुले में दवाइयों का कचरा फेंकने पर ए.एन. ट्रेडर्स के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कछपुरा क्षेत्र में भारी मात्रा में दवाइयों का कचरा एक्सपायर्ड दवाएं और मेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा मिला। जब टीम ने कचरे की पड़ताल की, तो उसमें ए.एन. ट्रेडर्स के नाम का बिल बरामद हुआ।

बिल के आधार पर तत्काल फर्म की पहचान की गई और संचालक की लापरवाही की पुष्टि हुई। नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के कारण फर्म संचालक के विरुद्ध 5 हजार रूपये का स्पॉट फाइन किया गया, साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति होने पर फर्म को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई के दौरान मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निरीक्षक, सुपरवाइजर एवं स्वच्छता दल आदि उपस्थित रहे। बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकना न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि यह मिट्टी और भूजल को जहरीला बनाने के साथ-साथ आवारा पशुओं और स्थानीय निवासियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।

Jai Lok
Author: Jai Lok

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