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मध्यप्रदेश में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक

अब नहीं मिलेगा गाडिय़ों समेत कई चीजों के लिए पैसा
वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश
भोपाल (जयलोक)। मध्य प्रदेश विधानसभा के फरवरी में प्रस्तावित बजट सत्र की तैयारियों के बीच वित्त विभाग ने सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च से पहले की शेष वित्तीय तिमाही के दौरान अफसरों के लिए नई गाडिय़ां खरीदने, कार्यालयों में एसी लगवाने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फ र्नीचर की खरीद के लिए किसी भी तरह का बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चालू वित्त वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट में इस तरह के मामलों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव न भेजा जाए।
23 तक ऑनलाइन मांगे प्रस्ताव
तीसरे अनुपूरक बजट के लिए विभागों से केवल तय मापदंडों के अनुरूप प्रस्ताव ही स्वीकार किए जाएंगे। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रस्ताव 23 जनवरी तक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भेजे जाएंगे। विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि तीसरे अनुपूरक बजट से संबंधित सभी प्रस्ताव पहले संबंधित प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन के बाद ही भेजे जाएं। प्रस्ताव में योजना का सेगमेंट कोड और नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिन बजट मदों में केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होनी है, वहां केंद्र से मिलने वाली राशि की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा।
विस में पेश होगा तीसरा अनुपूरक
वित्त विभाग के अनुसार अगले माह विधानसभा बजट सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सरकार ने इस वर्ष बजट निर्माण की प्रक्रिया जीरो बेस्ड बजट प्रणाली के आधार पर की है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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