Download Our App

Home » दुनिया » व्हाट्सएप और मेटा को अदालत ने गोपनीयता नीति मामले में फटकार लगाई

व्हाट्सएप और मेटा को अदालत ने गोपनीयता नीति मामले में फटकार लगाई

नई दिल्ली (जयलोक)। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा प्लेटफॉर्म्स को सख्त चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि तकनीकी कंपनियां भारत में रहकर नागरिकों के निजता अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकतीं। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर कंपनियां संविधान का पालन नहीं कर सकतीं, तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।
9 फरवरी को आएगा अंतरिम आदेश- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस याचिका में एक पक्ष बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कंपनियों को चेतावनी दी है कि या तो वे डेटा शेयर न करने का लिखित आश्वासन दें, वरना अदालत को आदेश पारित करना होगा। बेंच ने कहा कि इस मामले में 9 फरवरी को अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा।
डेटा शेयरिंग के नाम पर चोरी बर्दाश्त नहीं- सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की भाषा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है और कंपनियां इसका उल्लंघन नहीं कर सकतीं। बेंच ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, आप डेटा शेयरिंग के बहाने इस देश की प्राइवेसी के साथ नहीं खेल सकते।

 

शताब्दीपुरम में श्वान के साथ दुष्कर्म, वीडियो वायरल

Jai Lok
Author: Jai Lok

RELATED LATEST NEWS

Home » दुनिया » व्हाट्सएप और मेटा को अदालत ने गोपनीयता नीति मामले में फटकार लगाई
best news portal development company in india

Top Headlines

Live Cricket