
जबलपुर (जयलोक)। गोलबाजार एवं शहीद स्मारक में जमे अतिक्रमणों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि कलेक्टर अतिक्रमण हटाने को लेकर एक कमेटी गठित करें और इसकी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें।

इस आदेश के बाद इन जगहों के अंतिक्रमण हटाए जाने के मामले में तेजी आ सकती है। गोलबाजार एवं शहीद स्मारक के इलाके में वर्षों से हो रहे अतिक्रमण (स्थाई एवं अस्थाई) एवं नगर निगम, स्मार्ट सिटी विभाग एवं अन्य विभागों की उदासीनता के खिलाफ गोलबाजार निवासी जयदीप शाह ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमें उनकी तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रियंकुश जैन की दलीलों से प्रभावित होकर जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस आर.सी.एस. बिसेन की खंडपीठ ने यह निर्देशित किया है कि कलेक्टर जबलपुर दस सदस्यीय कमेटी बनायें जिसमें एक सीनियर एडीशनल कलेक्टर, सीनियर पुलिस अधीक्षक, एडीशनल कमिश्नर नगर निगम एवं पांच सदस्य क्षेत्र के स्थानीय सदस्य हों।

उषा भार्गव कांड में डॉ. व्ही.व्ही. श्रीवास्तव की गवाही मंंडला में दर्ज कराई गई थी
Author: Jai Lok







