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संज्ञेय अपराधों में भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे टीआई

संज्ञेय अपराधों में भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे टीआईडीजीपी व गोरखपुर टीआई सहित अन्य को नोटिस

जबलपुर (जय लोक)। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि जबलपुर के गोरखपुर थाना टीआई नितिन कमल संज्ञेय अपराधों में भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। जस्टिस बीपी शर्मां की सिंगल बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य के गृह सचिव  टीआई नितिन कमल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्टं ने सभी को चार सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।

शक्ति नगर निवासी विनोद कुमार चाटे की ओर से याचिका दायर की गई है। कोर्ट को बताया गया कि गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल संज्ञेय अपराधों में भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं।

वे तब तक कारवाई नहीं करते जब तक कोर्ट में अवमानना याचिका न लगाई जाए। 2025 के तीन अवमानना मामलों का हवाला देकर बताया गया कि यह रवैया लगातार जारी है।

आरोप लगाया गया कि शिकायत देने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कहा गया है कि टीआई नितिन कमल का आचरण एमपी पुलिस रेगुलेशन व मप्र सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है।

उनके खिलाफ  विभागीय जांच की जानी चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मप्र शासन के गृह सचिव, जबलपुर एसपी, गोरखपुर सीएसपी और टीआई नितिन कमल को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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