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हाथ बांधकर नजरे झुकाए खड़े थे संजय पाठक, बाहर आए तो फिर मुस्कुराए, न्यायधीश को फोन मामले में संजय पाठक हाईकोर्ट में पेश, पेशी से छूट की माँग खारिज

जबलपुर (जय लोक)। कटनी विजयराघवगढ़ के विधायक कांग्रेस से भाजपा में आये अरबपति उद्योगपति विधायक संजय पाठक को हाईकोर्ट में पेश होने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस को फोन करने के मामले पर भाजपा विधायक संजय पाठक कल मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। हालांकि कोर्ट रूम के अंदर न्यायधीश के सामने अबराबपति विधायक संजय पाठक हाथ बांधे और नजरें झुकाये नजर आये। लेकिन कोर्ट रूम के बाहर आते ही उनके चेहरे पर वही पुराने अंदाज की मुस्कराहट नजर आई।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने व्हिसलब्लोअर आशुतोष दीक्षित को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने की अनुमति दी है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 14 मई तय की गई है। सुनवाई के दौरान संजय पाठक ने अगली पेशी से छूट की माँग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उन्हें 14 मई को भी कोर्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

इंटरवेंशन एप्लीकेशन  पर कोर्ट की आपत्ति

व्हिसलब्लोअर आशुतोष मनु दीक्षित की ओर से हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामद और राजेंद्र सिंह उपस्थित हुए और इंटरवेंशन एप्लीकेशन मूव की गई थी, इस पर उन्होंने दलील दी कि वे याचिकाकर्ता हैं, इसलिए उन्हें भी सुना जाए।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि वे औपचारिक रूप से इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल न करें, बल्कि मौखिक रूप से इस मामले में कोर्ट की सहायता कर सकते हैं। इस दौरान राजेंद्र सिंह ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है, यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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