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रॉयल डेवलपर्स की संपत्तियां कुर्क नहीं बेच पाएंगे कोसमघाट के भूखंड, रेरा में दायर प्रकरण के बाद तहसीलदार जबलपुर का आदेश जारी

जबलपुर, (जय लोक)। तहसीलदार न्यायालय, जबलपुर (ग्रामीण) द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी की अचल संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई बकाया राशि की वसूली के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की संबंधित धाराओं के तहत की गई है।

इस आदेश में मैसर्स रायल डेवलपर्स पार्टनर अरुण महेश्वर श्रीवास्तव, निवासी पंचरत्न टावर,माडल रोड, नेपियर टाउन, जबलपुर के विरुद्ध वसूली प्रकरण में कार्रवाई की गई है। दस्तावेज के मुताबिक संबंधित पक्ष पर मूल राशि. 12.32 लाख रुपये तथा 5.62 लाख रुपये सहित ब्याज और अन्य प्रभार मिलाकर कुल लगभग 14.97 लाख रुपये की देनदारी है। तहसीलदार न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कुर्क की गई संपत्तियों को बिना अनुमति विक्रय, दान अथवा किसी अन्य रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को उक्त संपत्तियों के क्रय अथवा हस्तांतरण से भी प्रतिबंधित किया गया है।

वहीं आदेश में कोसमघाट और सालीवाड़ा क्षेत्र स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि का उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने यह आदेश 15 जून 2026 को जारी किया है तथा इसकी पेशी 22 जून निर्धारित की गई है। तहसीलदार ने बताया कि कोसमघाट स्थित खसरा नं.196,197/2/1, सालीवाड़ा की खसरा नंबर 239/1/2, 238,264,260,254/1, 259 और 253 की संपत्ति को कुर्क करने आदेश जारी किया गया है। इस रोक के बाद डेवलपर्स उक्त भूखण्डों को नहीं बेच सकेंगे।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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