
जबलपुर (जय लोक)। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव प्रचार को लेकर वकीलों में भारी गहमागहमी है। इस बार के चुनाव खड़े प्रतिबंधों के बीच हो रहे हैं। विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जबलपुर जिले में किसी भी स्थान पर बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं तो वह निर्वाचन प्रक्रिया के नियम विरुद्ध होगा एवं ऐसे व्यक्ति पर प्रत्याशी पर निर्वाचन समिति कार्यवाही करने स्वतंत्र होगी यह बात जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता जीएस ठाकुर ने अपना वक्तव्य जारी करते हुए कही।

श्री जीएस ठाकुर ने कहा कि अधिवक्ता संघ का चुनाव पूर्ण शालीनता एवं नियमानुसार हो इसके लिए निर्वाचन समिति प्रतिबद्ध है एवं निर्वाचन समिति द्वारा पूर्व में ही समस्त प्रत्याशियों हेतु सूचना जारी की जा चुकी है कि किसी भी तरह का फ्लेक्स, बैनर न्यायालय परिसर या जबलपुर जिले में नहीं लगाया जाएगा, साथ ही निर्वाचन समिति ने जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में सभी प्रत्याशियों के घर-घर संपर्क पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है।

पांच वर्ष की सजा वाले अपात्र
जीएस ठाकुर ने कहा कि जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में सम्मिलित हुए प्रत्याशी जो न्यायालय द्वारा 5 वर्ष से अधिक की सजा में दोषी करार दिए गए हैं उन्हें चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन समिति अपात्र घोषित करेगी। इसका अर्थ यह है कि आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त व्यक्ति जिला अधिवक्ता संघ में किसी भी पद पर चुनाव हेतु प्रत्याशी नहीं होंगे।


14 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे
जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव आगामी 20 जुलाई को होने जा रहा है। जिस हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर पहले दिन 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता जीएस ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन के प्रथम दिन 14 प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न पदों पर अपना नामांकन भरा गया है। जिसमें विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नामांकन अध्यक्ष 1 पद हेतु, 2 उपाध्यक्ष हेतु, 1 महिला उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 2 सह सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, एवं 6 कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरे गए है।
Author: Jai Lok






