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माँ बेटी के हत्यारे को सजा-ए मौत

जबलपुर (जय लोक)। बरगी थाना अंतर्गत माँ बेटी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को फाँसी की सजा से दंडित किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युदंड दिया है। जिसने माँ बेटी की हत्या की थी वह कोई और नहीं बल्कि महिला का दूसरा पति था। जिसने शराब के नशे में अपनी पत्नी और सौतेली बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया था।

इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की सारगर्भित विवेचना और अदालत में की गई मजबूत पैरवी के कारण यह न्याय संभव हो सका है। घटना 6 जून 2025 की है, जब बरगी के बसंत नगर इलाके में मां और बेटी पर प्राणघातक हमला होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँचकर घायल मां और बेटी को एम्बुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था। मृतका के बेटे आशीष भूमिया ने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला पिता रामजी भूमिया घर पर अक्सर विवाद करता था।

घटना की रात जब आरोपी ने बका से हमला किया, तो मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में थाना बरगी में अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी रामजी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के निर्देशन में इस प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग की गई। मामले की विवेचना निरीक्षक कमलेश चौरसिया और निरीक्षक जितेन्द्र पाटीदार द्वारा पूरी की गई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से उप-निदेशक के.एस. मोसवे और सहायक निदेशक अभिषेक दीक्षित के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती बविता कुलकुरा नागदेव ने प्रभावी पैरवी की। जज राजेश कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद  इस मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाया। आरोपी रामजी भूमिया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अधीन मृत्यु दंडादेश और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

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Jai Lok
Author: Jai Lok

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