
जबलपुर (जयलोक)। कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया समेत तीन आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमीन सौदे से जुड़े मामले में आरोपी निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बारापात्रे और मारूफ अहमद हनफी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद तीनों आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कटनी में हुए एक हत्याकांड के मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था और उस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगा था कि उन्होंने आरोपी की करोड़ों की जमीन का कुछ लाख में दूसरे व्यक्ति से सौदा कराया है। इस मामले की जांच हुई और इसमें उन्हें दोषी पाया गया, जिस पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी मनीषा जैन तिवारी की अदालत ने जानकारी छिपाने पर गंभीर आपत्ति जाते हुए तीनों आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए।
एसआईटी विशेष बेंच में आज सुनवाई
कटनी की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर हाईकोर्ट की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधित विशेष बेंच में सुनवाई होगी। नेहा ने उनके ऊपर दर्ज केस को रद्द करने याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने तर्क दिया गया कि एफआइआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं हैं। इसलिए नियमानुसार सुनवाई भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरणों के लिए निर्धारित बेंच में होनी चाहिए। कोर्ट ने केस को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली उपयुक्त बेंच के समक्ष भेजने का निर्णय लिया था। आज नई बेंच के समक्ष ही मामले की सुनवाई होगी। हालांकि नेहा के वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने पहले से तय बेंच में ही सुनवाई पर जोर दिया। नेहा पच्चीसिया के वकीलों ने तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं पिछली सुनवाई के बाद जोड़ी गई हैं।
पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत झा को फटकार
कोर्ट ने वारंट जारी करने संबंधित पूर्व में सत्र न्यायालय से खारिज आवेदन की जानकारी नहीं देने पर पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत झा को फटकार लगाते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, सत्र न्यायालय से आवेदन खारिज होने के बाद इस न्यायालय के पास वारंट जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं था।

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Author: Jai Lok






